- कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक
- स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने पर 7 साल की सजा
- कैबिनेट ने पास किया अध्यादेश
पारस सिसोदिया, सत्यकेतन समाचार: कोरोना वायरस की महामारी के बीच स्वास्थ्यकर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। मोदी सरकार ने अब इस पर कड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसमें 3 महीने से सात साल तक की सजा का प्रावधान है।
स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करना पड़ेगा महंगा
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बतया कि कई जगहों से डॉक्टरों एवं अन्य अधिकारियों पर हमले की जानकारी आ रही हैं, सरकार इन सबको बर्दाश्त नहीं करेगी। अब सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाई है, जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मेडिकलकर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत भी नहीं मिलेगी, साथ ही 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी। और 1 साल के अंदर फैसला लाया जाएगा, जबकि 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। गंभीर मामलों में 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही गंभीर मामलों में 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला करने पर मार्केट वैल्यू से दोगुना ज्यादा भरपाई करनी होगी
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में अब 723 कोविड अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 2 लाख बैड तैयार हैं। इनमें 24000 आईसीयू बेड हैं, और 12190 वेंटिलेटर हैं। जबकि 25 लाख से अधिक N95 मास्क भी हैं। जबकि 2.5 करोड़ के ऑर्डर दिए जा चुके हैं।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से फर्टिलाइज़र के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया है, इसे बढ़ाकर 22 हजार करोड़ से अधिक किया गया है। अब सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बुधवार को कैबिनेट की ब्रीफिंग की जाएगी और शनिवार, रविवार को प्रेस रिलीज़ जारी की जाएगी।
भारत में बुधवार सुबह तक कोरोना वायरस से जुड़े मामलों की संख्या 20 हजार के करीब पहुंच गई है। देश में इस वक्त कुल 19984 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 640 लोगों की मौत हो चुकी है।
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