नई दिल्ली, सत्यकेतन समाचार। पूरे भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ पिछले एक वर्ष से बड़ी जंग छिड़ी हुई है. लेकिन, इस बार कोरोना वायरस और भी भयानक रूप लेकर आया है, जिसके चलते सारी ही व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं. खासतौर से मेडिकल होउसेज़ में ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है. जिसके बाद, गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है.
दरअसल, कोरोना वायरस की इस लहर में ऑक्सीजन की कमी मरीज़ों की सांस फुला रही है. ऐसे में, गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि किसी भी अस्पताल के लिए ले जाए जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर या टैंक्स पर कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। और न ही ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले वाहनों के प्रति किसी भी किस्म की पाबंदियाँ निर्धारित की जाएँगी।
ख़बरों के मुताबिक, गृह मंत्रालय के ऑफिशियल्स का कहना है कि ऑक्सीजन का मेडिकल होउसेज़ और अन्य अस्पतालों में वक़्त से पहुंचना सबसे ज़रूरी है. इसलिए, किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे वाहनों की आवा-जाहि सामान्य दिनों की ही तरह से होगी। बस, वाहन चालकों को कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है.
बता दें, बीते बुधवार को भी कई राज्यों से ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायतों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन सम्बंधित कमान अपने हाथ में ले ली थी. जिसके तर्क पर, गृह मंत्रालय ने एक हाईटेक कंट्रोल रूम का निर्माण किया है. गृह मंत्रालय की टीम इस कंट्रोल रूम से ऑक्सीजन से जुड़ी सारी ही जानकारी रखेगी जैसे कि, किस राज्य में ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है, किस अस्पताल में कितनी सप्लाई की जा रही है. साथ ही वह यह भी देखेंगे कि, ऑक्सीजन किस वक़्त ले जाया जा रहा है और उसे पहुंचाने में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आयी इत्यादि।