Delhi Curfew E-Pass: क्या पहले के कर्फ्यू इ-पास अब भी मान्य होंगे ?

नई दिल्ली, सत्यकेतन समाचार। दिल्ली में कोरोना संक्रमित रोग के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र, दिल्ली सरकार ने राजधानी में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी. जिसकी अवधि अब बढ़कर 3 मई के भोर 5 बजे तक कर दी गई है. ऐसे में यह सवाल उठना लाज़मी है कि, पिछले हफ्ते कोरोना कर्फ्यू में बनवाया गया इ-पास अब मान्य होगा या नहीं।

मालूम हो कि, दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के लिए आवा-जाहि करने के लिए साथ में इ-पास का होना अनिवार्य है. इसके बगैर आगे जाने की इजाज़त पर पाबन्दी रहेगी। बता दें, जिन लोगों ने बीते हफ्ते के वीकेंड कर्फ्यू और वीकली लॉकडाउन का कर्फ्यू इ-पास बनवा रखा है वो अब भी उसी इ-पास का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा, इ-पास की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी दोनों ही मान्य है.

कैसे करें आवेदन ?

जिन लोगों ने अभी तक कोई इ-पास नही बनवाया है, वह दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट “www.delhi.gov.in” पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. उसके बाद, होम पेज पर अप्लाई फॉर ई-पास पर क्लिक कर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, सर्विस टाइप और अन्य जरूरी डिटेल्स भरकर सब्मिट कर दें. वहीँ, शादी समारोह में शामिल होने वाले प्रत्येक मेहमानों के नाम की सूची “sdmhdq@gmail.com” पर मेल करें। सामने से मंजूरी मिलने पर मेहमान संबंधित रजिस्टरड नंबर पर आए लिंक से अपना अपना ई-पास डाउनलोड कर सकेंगे।

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कौन-कौन कर सकता है ई-पास के लिए अप्लाई?

बता दें, ई-पास सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए ही जारी किए जाएंगे। जिसमें मुख्यरूप से बैंक समबन्धित कार्य, मीडिया, डिलीवरी, खाने पीने की सेवा के लिए, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, प्राइवेट सिक्योरिटी, आईटी, टेलीकॉम, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल पंप अथवा अंतिम संस्कार, शादी या अन्य किसी समारोह से जुड़े लोग अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लेने जाने वाले लोग भी ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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