
UP liquor update : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा शराब की बिक्री को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमे बताया जा रहा है की UP के सभी शॉपिंग मॉल्स में महंगी शराब की बिक्री होगी। सोमवार से मॉल्स में 700 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बिक्री होगी। इसके अलावा 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बीयर मिलेगी।
UP में किस समय होगी शराब की बिक्री
शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी। लेकिन शॉपिंग मॉल में शराब का सेवन करने की इजाजत नहीं होगी। योगी सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में शॉपिंग मॉल्स से शराब की खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, जिसको देखते हुए शॉपिंग मॉल्स में महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति दी गई है।
दुकानों में विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, जिन और वाइन के सभी ब्रांड, 700 रुपये से अघिक कीमत की वोदका, 160 या उससे अधिक कीमत की बीयर की कैन बेचने की इजाजत होगी।
कितनी होगी लाइसेंस फीस
सरकार ने बताया कि दुकानों की एक साल की लाइसेंस फीस 12 लाख रुपये तय की गई है। जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म अथवा सोसाइटी से प्राप्त किया जा सकता है। इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार ब्रांड चुनने की सुविधा होगी। लेकिन परिसर में पिने की इजाजत नहीं होगी।
कंटेनमेंट जोन के बहार किस समय होगी शराब की बिक्री
इससे पहले योगी सरकार ने शुक्रवार को शराब को लेकर एक और आदेश जारी किया था। सरकार के आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में वीकेंड पर घोषित संपूर्ण लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुलेंगी। वही मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया। कंटेनमेंट जोन के बाहर शनिवार और रविवार को सुबह 10 से रात 9 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी।