Nirbhaya Case: डेथ वारंट जारी, 3 मार्च सुबह 6 बजे होगी फांसी

Nirbhaya Case: डेथ वारंट जारी, 3 मार्च सुबह 6 बजे होगी फांसी

Convicts of Nirbhaya
Nirbhaya Case: निर्भया के दोषी

खास बातें

  • निर्भया के दोषियों का नया डेथ वारंट जारी
  • 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी का समय हुआ तय
  • तीसरी बार जारी किया गया है डेथ वा

नई दिल्ली, सयकेतन समाचार: Nirbhaya Case: निर्भया रेप और मर्डर मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों का नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। नए डेथ वारंट के अनुसार अब सभी दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। इससे पहले दो बार दोषियों का डेथ वारंट जारी किया जा चुका है। सबसे पहले 22 जनवरी को फांसी की तारीख मुकर्रर हुई थी। दूसरी बार 1 फरवरी को फांसी की तारीख तय की गई थी। हालांकि दोषियों के वकील ने कानूनी दांवपेच लगाकर इसे रद्द करवा दिया गया था।

निर्भया की मां आशा देवी

निर्भया की मां आशा देवी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया। उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत खुश नहीं हूं, क्योंकि यह तीसरी बार है जब डेथ वारंट जारी किया गया। हमने अब तक बहुत संघर्ष किया है, इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि आखिरकार डेथ वारंट जारी किया गया है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें (दोषियों को) 3 मार्च को फांसी दी जाएगी।

इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेंद्र राणा ने सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान चारों दोषियों में मुकेश कुमार सिंह ने अदालत से कहा कि वह नहीं चाहता है कि अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर उसकी पैरवी करें। इससे पहले अदालत ने वकील रवि काजी को उसका पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया था। अदालत को यह भी सूचित किया गया कि इस मामले का अन्य मुजरिम विनय शर्मा तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर है। विनय के वकील ने अदालत से कहा कि जेल में उस पर हमला किया गया और उसके सिर में चोट आयी है। विनय के वकील ने यह भी कहा कि वह गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त है इसलिए उसे फांसी नहीं दी जा सकती। तब अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को कानून के मुताबिक विनय का उपयुक्त खयाल रखने का निर्देश दिया।

 

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