मिठाई की दुकान पर 1 जून 2020 से होंगे नए नियम लागू

मिठाई की दुकान पर 1 जून 2020 से होंगे नए नियम लागू
मिठाई की दुकान पर 1 जून 2020 से होंगे नए नियम लागू

सत्यकेतन समाचार : मिठाई कारोबारियों को भी अब शो-केस में रखी मिठाई की ट्रे पर उसकी मैनुफैक्चरिंग और बेस्ट बिफोर लिखना होगा। यानी मिठाई कब बनाई गई है और इसे कब तक खा सकते हैं। नई व्यवस्था पूरे देश में 1 जून 2020 से लागू होगी। इससे पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिठाई कारोबारियों की काउंसलिंग करेंगे और एफएसएसएआई की नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी देंगे। यह निर्देश सोमवार को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने जारी किए हैं।

मिठाई की दुकान पर 1 जून 2020 से होंगे नए नियम लागू
मिठाई की दुकान पर 1 जून 2020 से होंगे नए नियम लागू

भाेपाल के सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर (एफएसओ) डीके वर्मा ने बताया कि पैकेज्ड मिठाइयों पर फूड काराेबारी मैनुफेक्चरिंग और बेस्ट बिफाेर डेट लिखते हैं। लेकिन, स्थानीय बाजार में दूध, दुग्ध उत्पाद समेत दूसरे खाद्य पदार्थों से बनी मिठाइयों काे शाे-केस ट्रे में बेचते हैं। व्यापारी ट्रे में मिठाई का रेट भी डिस्प्ले करते हैं। अब उसी ट्रे में व्यापारियाें काे मिठाई की कीमत के साथ उसके निर्माण (मैनुफेक्चरिंग) और बेस्ट बिफाेर (उपयोग करने की समय-सीमा) रेट कार्ड के साथ डिस्प्ले करना होगी, ताकि दुकान से मिठाई खरीदने वाले व्यक्ति को संबंधित मिठाई की सेल्फ लाइफ की जानकारी मिल सके।

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