Lockdown 3: 4 मई से खुलेंगी ये सेवाएं, जानें और क्या-क्या दी गई है छूट

Lockdown 3: 4 मई से खुलेंगी ये सेवाएं, जानें और क्या-क्या दी गई है छूट

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Lockdown 3 Update: कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है. देश को इस बार तीन हिस्सों में बांटा गया है. ग्रीन, ऑरेन्ज और रेड जोन में देश के सभी जिलों को बांटा गया है. रेड जोन में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे, लेकिन ग्रीन जोन में लोगों को शर्तों के साथ छूट दी गई है.

आधी सवारी के साथ चलेंगी बसें

ग्रीन जोन में बसों को चलने की अनुमति भी दी गई है. हालांकि, बसों में 50 फीसदी सीटों पर ही यात्री होंगे यानी आधी क्षमता के साथ बसों का संचालन किया जा सकेगा. बस डिपो से बसें भी आधी ही चलेंगी.

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ओपीडी सेवा के लिए छूट

ग्रीन के साथ ही रेड और ऑरेन्ज जोन के अस्पतालों और क्लीनिक में बाहरी रोगी विभाग (ओपीडी) संचालन को मंजूरी दी गई है. हालांकि, कंटेनमेंट जोन में इसकी छूट नहीं दी गई है. साथ ही सोशल डिस्टेंशिंग और सावधानी के अन्य नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है.

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खुलेंगे शराब और पान की दुकानें

ग्रीन जोन के जिलों में सोशल डिस्टेंशिंग के नियमों का पालन करने की शर्त के साथ शराब और पान की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है. शराब की दुकानों और पान की दुकानों पर ग्राहकों के बीच न्यूनतम छह फीट की दूरी होगी. यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद न हों.

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सभी समानों की आवाजाही

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि सभी सामानों की आवाजाही हो सकेगी. कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साथ लगते देशों में सामानों की आवाजाही को भी नहीं रोकेंगे. इसके लिए अलग से पास की जरूरत नहीं है.

शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैरजरूरी गतिविधि पर रोक

केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गैर जरूरी काम के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी. स्थानीय प्रशासन को इसके लिए धारा 144 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करने को कहा गया है.

ग्रीन जोन में इन चीजों पर रोक जारी

गाइडलाइंस के मुताबिक, ग्रीन सहित सभी जोन में हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, सड़क मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश, स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, मॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होने पर रोक रहेगी. हालांकि, कुछ उद्देश्यों से गृह मंत्रालय के आदेश मुताबिक, वायु, रेल और सड़क मार्ग से आवाजाही हो सकेगी.

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