लॉकडाउन-2: क्या है सरकार की नई गाइडलाइन, जानें क्या खुलेगा क्या नहीं

लॉकडाउन-2: क्या है सरकार की नई गाइडलाइन, जानें क्या खुलेगा क्या नहीं

Lockdown-2: What is the new government's guideline, know what will not open

Lockdown Part 2: लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को गाइडलाइन जारी की गई है. इस गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस. पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी. इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है. साथ ही ट्रेनों या बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है.

  • 20 अप्रैल से कृषि, बागवानी, खेती-बाड़ी, कृषि उपज की खरीद और मंडियां खुलेंगी
  • कृषि मशीनरी, इसके उपकरण और, मशीनों की मरम्मत, कस्टम हायरिंग सेंटर्स को 20 अप्रैल से छूट
  • मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस और मेडिकल इंफ्रा बनाने के लिए 20 अप्रैल से छूट
  • एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिला में लोगों, मेट्रो, ट्रेन और बसों की आवाजाही 3 मई तक स्थगित
  • पूरे देश में ट्रकों की आवाजाही को लॉक डाउन में छूट
  • हाइवे ढाबा/रेस्टुरेंट, ट्रकों की मरम्मत वाली दुकानें और सरकारी कॉल सेंटर्स को 20 अप्रैल से छूट
  • सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी
  • सेल्फ इलेक्ट्रिशियन्स, IT टेक्निशियंस, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक्स और कारपेंटर को 20 अप्रैल से छूट
  • किराने की दुकान, फल-सब्जी की दुकान, ठेले, डेयरी, अंडा, मीट और मछली की दुकानों को लॉकडाउन में छूट
  • हॉट-स्पॉट्स और कंटेन्मेंट इलाकों में किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी
  • ग्रामीण इलाकों के उद्योगों को 30 अप्रैल से सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ खोलने की छूट
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक आयोजनों और धार्मिक स्थानों पर 3 मई तक रोक
  • सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमनिग पूल और बार 3 मई तक बन्द
  • कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कोचिंग, घरेलू और विदेशी हवाई यात्रा पर 3 मई तक रोक
  • राज्यों और स्थानीय प्रसाशन को लॉकडाउन सख्ती से लागू कराने के निर्देश.

गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी. मनरेगा के तहत काम होगा. वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी. सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

  •  क्या-क्या बंद रहेंगे

सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए), सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे. इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

  •  किसे-किसे मिली रियायत

आवश्यक सामानों और दवाईयों का उत्पादन जारी रहेगा. SEZ में औद्योगिक उत्पादन जारी रहेगा. इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है. ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी. केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी. बिजली मैकेनिक, प्लंबर, कॉरपेंटर को इजाजत दी गई है.

इसके अलावा आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत, आयुष समेत सभी हॉस्पिटल, क्लिनिक खुले रहेंगे. एपीएमसी से संचालित सभी मंडियां खुलेंगी. पेट्रोल पंप खुल रहेंगे. कूरियर सेवाओं को काम करने की इजाजत दी गई है. सभी रियायतें 20 अप्रैल के बाद ही मिलेंगी.

 

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