
नई दिल्ली, Night Curfew In Delhi: अगर आप शराब पीने के शौकिन हैं तो आपके लिए ये ख़बर बहुत जरूरी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मंगलवार रात से दिल्ली सरकार ने कर्फ्यू लगाने का एलान कर दिया गया है। आगामी 30 अप्रैल तक लगाए गए नाइट कर्फ्यू के तहत रात 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से निकलने पर मनाही होगी। दिल्ली आपदा प्राधिकरण के मुताबिक, दिल्ली में आगामी 30 अप्रैल तक कर्फ्यू की समयावधि रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तय की गई है। इस दौरान तमाम तरह के प्रतिबंध रहेंगे। ताकि कोरोना वायरस के खतरे और प्रभाव को फैलने से रोकना है।
नाइट कर्फ्यू के दौरान इन्हें मिली छूट
- निजी डॉक्टर
- नर्स
- पैरामेडिकल स्टाफ
- प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया के पत्रकार
- जो यात्री एयरपोर्ट जा रहे होंगे उन्हें भी छूट हासिल है, बशर्ते वह अपना टिकट दिखाएं।
- नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक सामान्य रहेगा यानी लोग अन्य राज्यों से आ सकेंगे।
- नाइट कर्फ्यू में भी लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे, लेकिन उन्हें इसके लिए पास लेना होगा।
- ई-पास लेकर सब्जी और फल विक्रेता, मेडिकल से जुड़े लोग आ-जा सकेंगे।
- पेट्रोल पंप ओर मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे।
इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
- घूमने-फिरने पर रोक
- खरीदारी पर प्रतिबंध होगा
- अनावश्यक काम से बाहर निकले लोगों पर कार्रवाई होगी।
- फैक्टरी/कंपनियों का संचालन नहीं होगा।
- किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी।
- रेस्तरां, होटल और अन्य दुकानें 10 बजे के बाद नहीं खुलेंगीं।
- धार्मिक स्थल भी बंद होंगे।
- किसी तरह के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर रोक होगी।
- दुकानों को रात 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक बंद रखना होगा।
- होटल और रेस्तरां भी 5 बजे से रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे।
नाइट कर्फ्यू में इन लोगों को होगी छूट
- आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी।
- दिल्ली सरकार ने शहर में 24 घंटे वैक्सीनेशन का आदेश दिया है। जो नाइट कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, उन्हें ई पास लेना होगा।
क्या रात 10 बजे मेट्रो मिलेगी?
मेट्रो की सेवा अपने निर्धारित समय तक चलेगी। हालांकि रात 10 बजे के बाद मेट्रो से उन्हीं लोगों को ले जाने दिया जाएगा जिनको नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है।
क्या 10 बजे के बाद डीटीसी बस, ऑटो मिलेंगे?
मेट्रो की तरह ये सेवाएं भी रात 10 बजे के बाद केवल उन्हीं जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और इमर्जेंसी के लिए उपलब्ध होंगी।
क्या ये नियम माल सप्लाई पर भी लागू होंगे?
नाइट कर्फ्यू के नियम लोगों के मूवमेंट के लिए हैं, जरूरी माल और सेवाओं को रोकने के लिए नहीं।
ऐसे लेना होगा ई-पास (सॉफ्ट या हार्ड कॉपी)
नाइट कर्फ्यू के दौरान आवाजाही के लिए ई पास हासिल करना होगा, दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर ई पास के लिए अप्लाई किया जा सकता है। संबंधित जिले के डीएम को ई पास जारी करने होंगे।
1- खाने पीने की दुकान, ग्रोसरी, फल- सब्जी दुकानदार, डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड फिश, फॉर्मास्यिुटिकल, दवाईयां
2-बैंक, इंश्योरेंसस, एटीएम
3-प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
4- टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकॉस्टिंग एंड केबल सर्विस, आईटी
5-ई कॉमर्स के जरिए जरूरी सर्विस जैसे फूड, दवाई, मेडिकल उपकरण
6-पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी,
7 कोल्ड स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग सर्विस
8-प्राइवेट सिक्युरिटी सर्विस
9-मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (जरूरी सेवा)