दिल्ली के CM अरविन्द केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लॉकडाऊन 3 में केंद्र सरकार ने रेड जोन के अंतर्गत आने वाले शहरों में छूट दी हैं, वे सभी दिल्ली में भी मिलेगी। कोरोना वायरस की महामारी से संपूर्ण देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में गया हैं। राजधानी दिल्ली पूरी तरह से रेड जोन में हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली में शराब की दुकाने खोलने का फैसला लिया हैं। दुकाने सुबह 9 से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगी। साथ ही ये भी दिए है की शराब की दुकानों के बाहर मार्शल की नियुक्ति की जाएगी जिससे की सोशल डिस्टैन्सिंग बनी रहे।
दिल्ली में खुलेंगे सरकारी दफ्तर
दिल्ली में सभी सरकारी दफ्तर आज से खुलेंगे। जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं, उन दफ्तरों में 100 फीसदी उपस्थिति होगी, लेकिन अन्य दफ्तरों में डिप्टी सेक्रेटरी लेवल या इससे ऊपर की रैंक के सभी अधिकारी आएंगे। इससे नीचे का 33 फीसदी स्टाफ ही दफ्तर पहुंचेगा। रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के दफ्तर खुलेंगे लेकिन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बाद ही आया जा सकेगा। प्राइवेट कार्यालयों में भी 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम शुरू होगा।
लॉकडाउन- 3 में इन पर रहेगी पाबंदी
विमान और रेल सेवा के साथ ही मेट्रो भी बंद रहेगी। बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे। सभी होटल, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल्स, स्पोर्टर्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे।
सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब एग्रीगेटर, सैलून बंद रहेंगे। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक ऑपरेट हो सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
शाम को 7 से सुबह 7 तक बाहर निकलने पर पाबंदी
शाम 7 से सुबह 7 बजे तक किसी के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। अगर किसी जरूरी सेवा के लिए बाहर जाना है या फिर मेडिकल सर्विस के लिए जाना है, किसी बीमार को लेकर जाना है तो जा सकते हैं। 65 साल से ऊपर के लोग या जिनको हार्ट, डायबिटिज, कैंसर, सांस की बीमारी है, वे बाहर नहीं जा सकते। गर्भवती महिलाएं, दस साल से कम के बच्चे को भी घर में रहना होगा।
स्वरोजगार वाले लोग कर सकेंगे काम
स्वरोजगार वाले लोग अब काम कर सकेंगे। टेक्निशियन, प्लंबर, ,मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले, धोबी, प्रेस वालों को काम करने की इजाजत है।
बड़ी मार्केट बंद लेकिन खुलेंगी जरूरी सामान की दुकानें
जितने मॉल्स, मार्केट या मार्केट कॉम्पलेक्स हैं, वे बंद रहेंगे। जैसे सीपी, खान मार्केट, करोल बाग, नेहरू प्लेस समेत सभी बड़े मार्केट बंद रहेंगे, लेकिन इन मार्केट्स में जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। चाहे मार्केट हो या कॉम्पलेक्स, जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। किताबों की दुकानें, स्टैंडअलोन दुकानें, नेबरहुड कॉलोनी शॉप्स, रेजिडेंशल कॉम्पलेक्स की सारी दुकानें खुली रहेंगी।
आईटी से जुड़ी सर्विस शुरू
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी से जुड़ी सर्विस, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सेक्युरिटी वाले, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस शुरू होगी। सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे। जरूरी सामान बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली रहेंगी। दवा बनाने वाली फॉर्मा कंपनियां, मेडिकल उपकरण बनाने वाली यूनिट्स खुली रहेंगी।
आईटी हार्डवेयर से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली रहेंगी। ई कामर्स एक्टिविटी की इजाजत केवल जरूरी सामान के लिए रहेगी। सभी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को मंजूरी रहेगी। एग्रीकल्चर सप्लाई चेन से जुड़ी एक्टिविटी भी होंगी। फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी गतिविधियों को भी इजाजत दे दी गई है। बैंक, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट एक्टिविटी को भी मंजूरी दी गई है। गुड्स कैरियर से संबंधित गाड़ियां चल सकती हैं।
कार और बाइक के लिए शर्तें
अगर चार पहिया वाहन चला रहे हैं, तो ड्राइवर के अलावा दो लोग बैठ सकते हैं और केवल मान्य एक्टिविटी के लिए ही जाने की इजाजत होगी। बाइक पर अकेले जा सकते हैं। जहां पर मजदूर रह सकते हैं, वहां कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा सकता है। मजदूरों के आवागमन की इजाजत नहीं होगी।
शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं
शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर किसी की मौत हो जाती है, तो अंत्येष्टि के लिए 20 से अधिक लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना है। थूकते हुए पकड़े जाने पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी कोई छूट
शराब, पान, गुटखा की स्टैंडअलोन (सिंगल) दुकानें खुल सकेंगी। नेबरहुड कॉलोनी, रेजिडेंशियल कॉलोनी में स्थित दुकानें ही खुलेंगी। शर्त यह है कि ग्राहकों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होगी और दुकान में एक समय में 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं होंगे।
इंडस्ट्रियल एरिया में शुरू हो सकता है कामकाज
शराब, पान, गुटखा की स्टैंडअलोन (सिंगल) दुकानें खुल सकेंगी। नेबरहुड कॉलोनी, रेजिडेंशियल कॉलोनी में स्थित दुकानें ही खुलेंगी। शर्त यह है कि ग्राहकों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होगी और दुकान में एक समय में 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं होंगे।
इंडस्ट्रियल एरिया में शुरू हो सकता है कामकाज
दिल्ली के 28 इंडस्ट्रियल एरिया में कामकाज शुरू हो सकता है और फैक्ट्रियों में काम शुरू किया जा सकता है। हालांकि शर्त यह होगी कि वहां पर काम करने वाले मजदूरों के लिए इंडस्ट्रियल एरिया परिसर में ही रहने का इंतजाम हो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में सुरक्षा के पूरे इंतजाम हों। बैरियर हों और हर पॉइंट पर गार्ड्स तैनात हों, जो आने- जाने वाले लोगों की एंट्री करें।
वहां पर मॉस्क और सैनिटाइजर का भी पूरा इंतजाम हो। समय- समय पर एरिया को सैनिटाइज किया जा सके। दरअसल अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, ऐसे में उन्हीं फैक्ट्रियों में कामकाज शुरू हो सकता है, जहां पर मजदूरों के वहीं ठहरने की व्यवस्था हो।