कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाऊन की अवधि को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया हैं। हालाँकि लॉकडाऊन 3 में कुछ शर्तो के साथ छूट दी गई हैं। कोरोना के बढ़ते केस के आधार पर देश के सभी राज्यों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में रखा गया हैं। जोन के आधार पर राज्यो में औधोगो पर लॉकडाऊन में कुछ ढील दी गई हैं।
रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन अपडेट लिस्ट
प्रतिबंध
1.रेड जोन घोषित किए गए जिलों में साइकिल रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
2.कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णत प्रतिबंधित होंगी।
3.रेड जोन में नाई की दुकान, स्पा, और ब्यूटी पॉर्लर भी अभी बंद रहेंगे।
जानिए आपका शहर किस जोन में हैं
छूट
1.चार पहिये वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है।
2.विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमित दी गयी है।
3.शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गयी है बशर्ते श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हों। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है। शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परसरों को खुलने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा।
4.रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है।
निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं । बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में उपसचिव स्तर के ऊपर के शत प्रतिशत अधिकारियों का काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस एक तिहाई कार्यालय आयेंगे।
5.रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गयी है जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि शामिल है।
यात्रा और स्कूल-कॉलेजों के संचालन पर रोक
गृह मंत्रालय ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में हवाई यात्रा, रेल मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय परिवहन के अलावा स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों का संचालन बंद रहेगा। इसके अलावा कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल, पूजा स्थल और लोगों के एक जगह एकत्र होने पर रोक जारी रहेगी।