Delhi Under Curfew: जानें शादी में शामिल होने के लिए E-Pass के लिए कैसे करें आवेदन

नई दिल्ली, सत्यकेतन समाचार। कोरोना वायरस के बढ़ते कोहराम को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया और एक हफ्ते का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. इसके तहत आगामी 26 अप्रैल तक केवल इमरजेंसी सेवा देने वालों, वैक्सीन लगवाने जा रहे या अन्य अति आवश्यक कार्यों के लिए लोगों को घर से निकलने की अनुमति होगी. लेकिन, इसके लिए भी घर से निकलने वालों को साथ में ई-पास रखना जरूरी होगा.

ऐसे में अगर, आपके परिवार या रिश्ते में किसी की शादी होनी तय हो चुकि है तो आपको भी ई-पास के ही ज़रिये स्थानीय गंतव्य तक जाने की इजाज़त मिलेगी। मालूम हो कि, छह दिन के कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में दूल्हा- दुल्हन समेत 50 लोग शामिल हो सकते हैं और सभी को अलग अलग ई-पास रखना होगा।

कैसे बनवाएं ई-पास?

दिल्ली सरकार के मुताबिक, ई-पास के लिए आवेदन करने के लोए दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट “https://delhi.gov.in” को ओपन करें। उसके बाद, होम पेज पर “अप्लाई फॉर ई-पास फॉर नाईट कर्फ्यू एंड वीकेंड कर्फ्यू” पर क्लिक कर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, सर्विस टाइप और अन्य जरूरी डिटेल्स भरकर सब्मिट कर दें. वहीँ, शादी समारोह में शामिल होने वाले प्रत्येक मेहमानों के नाम की सूची “sdmhdq@gmail.com” पर मेल करें। सामने से मंजूरी मिलने पर मेहमान संबंधित रजिस्टरड नंबर पर आए लिंक से अपना अपना ई-पास डाउनलोड कर सकेंगे। ध्यान रहे, आगर आपके पास पहले से ही नाईट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू में आवा जाहि के लिए इ-पास है तो वही 26 अप्रैल तक मान्य रहने वाला है, इसके लिए आपको अलग से इ-पास अरेंज करने की कोई ज़रुरत नहीं।

कौन-कौन कर सकता है ई-पास के लिए अप्लाई?

बता दें, ई-पास सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए ही जारी किए जाएंगे। जिसमें मुख्यरूप से बैंक समबन्धित कार्य, मीडिया, डिलीवरी, खाने पीने की सेवा के लिए, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, प्राइवेट सिक्योरिटी, आईटी, टेलीकॉम, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल पंप अथवा अंतिम संस्कार, शादी या अन्य किसी समारोह से जुड़े लोग अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लेने जाने वाले लोग भी ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं.