High Court Order: ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डाली, तो फांसी पर लटका देंगे: दिल्ली हाई कोर्ट

High Court Order: ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डाली, तो फांसी पर लटका देंगे: दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, सत्यकेतन समाचार। दिल्ली में कोरोना महामारी के चलते चारों ओर त्राहि मची हुई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आक्रामक रूप लेते हुए निर्देश जारी किया है कि, ऑक्सीजन रोकी तो फांसी पर लटका देंगे, फिर चाहे कोई भी हो.”

दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत का मामला बढ़ता जा रहा है. इसी बीच महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और ऑक्सीजन की आपूर्ति की सिफारिश की. जिसके बाद हाई कोर्ट पीठ ने दिल्ली सरकार को इलज़ाम के घेरे में लेते हुए कह दिया कि, अब जिस किसी ने भी ऑक्सीजन सप्लाई प्रक्रिया में खलल डाली तो उसे फांसी पर लटकाने की सजा सुना दी जाएगी।”

आखिर हाई कोर्ट के इतने कड़े आदेश की वजह क्या है ?

दरअसल, दिल्ली जैसे तकनीकी उन्नत शहर में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज़ों की मौत अपने आप में ही चौंका देने वाली बात है. जहां पिछले कुछ ही घंटों में जयपुर गोल्डन और गंगा राम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से करीब 45 लोगों की मौत हो गई. वहीँ अब अन्य अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मच गया है. ऑक्सीजन की कमी से त्राहि मचने वाले हॉस्पिटल्स में शामिल दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने हाई कोर्ट से अपील की कि, ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए कोई विकल्प है तो बताएं वरना मौजूदा सभी मरीज़ शव बन कर रह जायेंगे। ऐसा सुन, हाई कोर्ट के जजों का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया. जिसके बाद उन्होंने निर्देश दे दिया कि, जो भी अधिकारी ऑक्सीजन की सप्लाई करने में समस्या पैदा करेगा, उसे फांसी की सजा का दंड मिलेगा।

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को क्यों साधा निशाने पर ?

जब हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि, “सप्लाई में इतनी बाधाएँ कहाँ से आ रही हैं और उसके पीछे की वजह क्या है ?”
तो, दिल्ली सरकार का जवाब था कि, “ऑक्सीजन की सप्लाई में सारी दिक्कतें अन्य राज्यों से आ रही है. दिल्ली में ऑक्सीजन बाहर से ही लाए जाने पड़ रहें हैं, यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही है. ऐसे में जितनी ऑक्सीजन मिलेगी, उतनी ही सप्लाई कर पाने में हम योग्य हैं. और केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहायता भी नहीं मिल रही हैं, वह बस आश्वासन दे रहे हैं.” जिस पर जस्टिस विपिन सांघी और हाई कोर्ट पीठ रेखा पल्ली ने चिल्लाते हुए कहा कि, आप ज़िम्मेदार सरकार होने के नाते, अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। हमें मालूम है कि यहाँ स्थिति क्या है.”

ख़बरों के अनुसार, दिल्ली सरकार के वकील ने यह भी कहा कि, दूसरे सभी राज्यों में सड़कों से अनावश्यक गाड़ियों के दौड़ने पर पाबन्दी नहीं लगी है. जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे वाहनों को रूकावटों का सामना करना पड़ रहा है. इस पर जस्टिस सांघी ने कहा कि, “ऐसा कोई अधिकारी है जिसकी देख रेख में यह सब हो रहा हो तो, उसका नाम स्पष्टरूप से बताएं। हमने पहले ही कह दिया है कि, ऐसा कोई भी अधिकारी हो जो ऑक्सिजन आपूर्ति में बाधाएं उत्पन्न कर रहा हो तो, उसे हम फांसी पर लटकाएंगे।”

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