
नई दिल्ली, सत्यकेतन समाचार। अगर आप भी सोने के गहने खरीदने की ताक मे बैठे हैँ तो जान लेँ यह ज़रूरी बातें। दरअसल, भारत सरकार ने गोल्ड ज्वेलरीज पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है. केंद्र सरकार ने ऐलान कर कहा है कि, आगामी 1 जून से सभी किस्मे के छोटे बड़े गहनों पर सोने की शुद्धता का ठप्पा ( हॉलमार्किंग) होना ज़रूरी है. अभी तक देश में हॉलमार्किंग काफी हद तक वॉलंटरी था, पर अब ऐसा नहीं होगा।
जानें क्या है नए नियम
बुनियादी तौर से हॉलमार्किंग और भारतीय मानक ब्यूरो में पंजीकरण कराने की घोषणा वर्ष 2019 के नवंबर में ही कर दी गई थी. लेकिन सरकार ने सभी सोनारों को ठप्पा लगाने और बीएसआई में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए करीब 1 साल की लंबी अवधि का समय दिया था. जो कि, 15 जनवरी, 2021 तक का वक़्त मिला था. लेकिन, कोरोना वैश्विक महामारी के चलते, समय सीमा को बढाकर 1 जून तक कर दिया गया था. अब खबर आ रही है कि, केंद्र सरकार ने निर्माताओं को सोने का निर्माण करने और उसपे दिखाई गई कलाकृतियों पर हॉलमार्किंग करने के लिए जून की पहली तारीख तक की डेडलाइन दी है.
जहाँ, बीएसआई के डायरेक्टर जनरल प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि हॉलमार्किंग को जून से ज़रूरी कर दिया जाएगा. वहीँ, कंस्यूमर अफेयर सेक्रेटरी लीना नंदन ने भी एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिये नए निदेशकों को याद दिलाते हुए डेडलाइन और ना बढ़ाने की बात रखी.
बता दें, एक जून से सराफा कारोबारी केवल 14, 18 और 22 कैरट के सोने ही बेच सकेंगे। इसके अलावा किसी भी कैरट गोल्ड को मंजूरी नहीं रहेगी। बीएसआई के अनुसार, अब तक कुल 34,647 ज्वैलर्स ने अपना पंजीकरण करा लिया है. और उनका अनुमान है कि अगले एक दो महीनों में रजिस्ट्रेशन कराने वाले ज्वेलर्स की गिनती लाखों में देखी जा सकती है. जिसके लिए ज्वेलर्स ऑनलाइन और स्वाचलित माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
ग्राहकों को मिलेगी शुद्धता
असल में सरकार का मानना है कि, ऐसा करने से सोने की खरीद फरोख्त कर रहे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसा इसलिए क्यूंकि उन्हें एक हॉलमार्किंग से एक स्टैंडर्ड शुद्धता के गहने खरीदने के मौका मिलेगा। इससे धोखाधड़ी के चांस भी कम होंगे।