
चुनाव के दौरान जो लोग पहली बार वोट देंगे या कई बार वोट डाल चुके है वे लोग पोलिंग बूथ और चुनाव से जुड़ी बहुत सी जानकारी इन स्टेप्स की मदद से जान सकते है—
कौन कर सकता है मतदान
भारतीय संविधान के अनुसार, मतदान समिति के अंतर्गत पंजीकृत 18 वर्ष की आयु से अधिक देश का कोई भी नागरिक मतदान के योग्य होता है। प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय, राज्यकीय, जिला एवं अपने क्षेत्र के स्थानीय चुनाव में मतदान कर सकता है। जब तक कोई व्यक्ति अयोग्यता के नियमों की सीमा पार नहीं कर लेता उसे मतदान करने से नहीं रोका जा सकता है। प्रत्येक नागरिक को एक ही मत डालने का अधिकार है और मतदाता अपने पंजीकृत क्षेत्र में ही मतदान कर सकता है।
वोटर आईडी कार्ड
कोई भी मतदाता बिना वोटर आईडी के मतदान नहीं कर सकते। वहीं अगर आप आपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा लिया है और रजिस्ट्रेशन किया है तो ऐसी स्थिति में आप बिना वोटर आईडी के मतदान कर सकते हैं। वोट डालने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका नाम वोटर के तौर पर वोटिंग लिस्ट में शामिल हो।
इन चीजों की हैं मनाही
1. मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने की सख्त मनाही है। इसी के साथ मतदाता अपने साथ किसी भी तरह के इलेक्ट्रोनिक सामान अपने साथ लेकर नहीं जा सकते।
2. एक मतदाता मतदान केंद्र में अपने साथ किसी भी प्रकार का हथियार और लिक्विड आइटम नहीं ले जा सकता है, इस बात की सख्त मनाही है।
3. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार मतदान केंद्र में एक साथ तीन से चार मतदताओं की जाने की अनुमति नहीं है।
4. नियम के अनुसार, जब तक कोई इमरजेंसी स्थिति नहीं आती है, तब तक पुलिस अधिकारी को पोलिंग बुथ में अंदर जाने की अनुमति नहीं है।
5. पोलिंग बुथ पर मतदाता किसी भी चुनावी पार्टी के प्रचार से संबंधित समान को नहीं लें जा सकते हैं।