Kaithal: जिला उपभोक्ता कष्ट निवारण फोरम ने मुंबई की एक कंपनी ड्रीम इलैवन (Dream 11) को अपना वायदा पूरा न करने पर कुल 2 लाख जुर्माना किया है। जिले के गांव बालू निवासी बलिंद्र रापडिय़ा पुत्र राजपाल ने 3 जून, 2019 को न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने ऑनलाइन कांटैस्ट ड्रीम इलैवन फैंटैसी लीग 2018 प्रीमियर लीग टी-20 जो अगस्त-सितम्बर 2018 में होने थे उसमें भाग लेकर पूरी राशि भरने के बाद ईनाम जीता था।
उसके बाद याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे एक ई-मेल भी कंपनी की ओर से ईनाम जीतने की प्राप्त हुई जिसके तहत 24 नवम्बर, 2018 आई.सी.सी. वुमन टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल प्रतियोगिता, जो सर विवियन रिचर्डस स्टेडियम नॉर्थ साऊंड एंटीगुआ व बारबुडा में होना था, उसका सारा खर्चा आईलैंड पैराडाइस ने देने का वायदा किया था। इसके साथ में एक आदमी ले जाने के लिए भी कहा गया था परंतु कम्पनी अपना यह वायदा पूरा करने में नाकाम रही।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात न्यायालय के प्रधान दीनानाथ अरोड़ा, सदस्य सुमन राणा व राजबीर सिंह ने पाया कि कंपनी द्वारा अपनी कही बात पूरी नहीं की गई, जिसके तहत उन्होंने शिकायतकर्ता को 2 व्यक्तियों की टिकटों का खर्चा 1 लाख 60 हजार रुपए व 40,000 रुपए बतौर खाना-पीना व रहने के लिए 2 दिन, 2 व्यक्तियों के लिए कुल ब्याज सहित 2 लाख रुपए ड्रीम इलैवन कंपनी को देने के आदेश दिए।