सरकार का बड़ा निर्णय विकलांग रोजगार के तहत विकलांगो को दुकान बनाने और चलाने के लिए 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। व शादी करने पर 35 हज़ार रुपए तक की आर्थिक मदद सरकार करेगी। सरकार द्वारा समस्त दिव्यांगजनों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र UDID कार्ड भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
इन सभी योजनाओ का लाभ लेने के लिए आवेदक को दिव्यांगत प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाते की आवयश्कता होगी। जिससे की वे अपना UDID कार्ड बनवा सके।
दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (DDRS) विकलांग व्यक्तियों को मिलेगा रोजगार और व्यवसाय करने के लिए लोन
DDRS का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को अधिनियम 1995 के तहत सुनिश्चित करना हैं।
आवेदन कैसे करे
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु समितियां पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860) अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संगठन, अथवा काम चलाऊ व्यवस्था के अंतर्गत लागू किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई सार्वजनिक न्यास, अथवा कंपनियां अधिनियम, 1958 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कोई चेरिटेबल कंपनी, इस योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन करने के समय कम से कम 2 वर्ष का पंजीकरण होना चाहिए। आवेदन के लिए click करे http://disabilityaffairs.gov.in/
विकलांगों को लघु उद्योग लगाने, कृषि आधारित व्यवसाय और व्यासायिक वाहनों की खरीद के लिए पांच-पांच लाख रुपये ऋण दिये जायेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय विकलांग एवं वित्त विकास निगम राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसी के माध्यम से ही विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार और पुनर्वास के लिए राशि देता है।
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