Delhi Yellow Alart: दिल्ली में जिम, स्पा और सिनेमाघर रहेंगे बंद, मेट्रो समेत इन सुविधाओं पर लगाई रोक

ऑमिक्रोन के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बढ़ते खतरे को देखते हुए बैठक की और उसके बाद कहा कि दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में 0.5 फीसदी पॉजिटिविटी रेट है और हम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी येलो अलर्ट के लेवल-1 को लागू कर रहे हैं। इस बार हम कोरोना से निपटने के लिए 10 गुना तैयार हैं।

लेवल-1 येलो, लेवल-2 अंबर, लेवल-3 ऑरेंज और लेवल-4 रेड लागू होगा। रेड अलर्ट जारी होने पर दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। ग्रैप के चलते कब लॉकडाउन लगेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन अलर्ट के सभी चार स्तर में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और प्रतिष्ठान खुल सकेंगे और आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी।

इसमें दुकानें और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। सम-विषम के आधार पर खुलेंगे। साप्ताहिक बाजार एक जोन में केवल एक खुलेगा, जिसमें 50 प्रतिशत दुकानदारों को ही इजाजत होगी। मेट्रो और बसें 50 प्रतिशत क्षमता पर चलेंगी। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का प्रावधान है। रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुलेंगे। बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे। होटल खुल सकेंगे। सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हाल, स्पा, जिम व एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। नाई की दुकान और सैलून खुल सकेंगे।

  • दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
  • वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा।
  • ऑड ईवन के तहत गैर-जरूरी दुकानें और मॉल खुलेंगे। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगी।
  • निर्माण कार्य चालू रहेंगे और इंडस्ट्री खुली रहेगी।
  • रेस्तरां, दिल्ली मेट्रो और बार में 50 फीसदी लोगों को ही अनुमति।
  • बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
  • सलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे।
  • स्पा, जिम, योग केंद्र और एंटरेटनमेंट पार्क बंद होंगे।
  • दिल्ली मेट्रो में सिर्फ आधी सीटों पर बैठकर यात्रा कर सकेंगे लोग। खड़े होकर ट्रैवलिंग की परमिशन नहीं होगी।
  • दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में सिर्फ 50 फीसदी यात्री ही सफर करेंगे।
  • ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में दो सवारियों को ही बैठने की अनुमति।