जनता कर्फ्यू के दिन घूमने पर दिल्ली पुलिस लगाएगी 11 हजार का जुर्माना? जानें अफवाह है या सच्चाई

Delhi Police to impose a fine of Rs 11,000 on public curfew Know rumor or truth

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए रविवार यानी 22 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने इस दिन लोगों को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। मगर इस बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के अफवाहों का बाजार भी गर्म है। सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि 22 मार्च को अगर दिल्ली में कोई शख्स बेवजह घूमता हुआ पाया जाएगा तो दिल्ली पुलिस पर उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना करेगी।

दिल्ली पुलिस के नाम से जारी नोटिस सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। मगर यह एडवाइजरी फेक है और इसका खंडन खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने किया है। साउथ दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यह एडवाइजरी पूरी तरह से फेक नोटिस है। हमने 22 मार्च को जुर्माना लगाने की कोई एडवाइडरी जारी नहीं की है। कृपया अपने परिवार और दोस्तों को बताएं कि यह गलत और नकली है।

दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई लोगों को लिए सूचना 22.302020 को कोई भी व्यक्ति दिल्ली में बिना किसी बड़ी वजह के घूमता हुआ, दुकान खोलता हुआ, दिल्ली से बाहर जाता हुआ पाया गया तो ऐसे व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा 11000 रुपये का क्योंकि ऐसे बाहर घूमते हुए 1 व्यक्ति से लोगों को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है।’

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