
नई दिल्ली, सत्यकेतन समाचार। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना वायरस की ताजा लहर से जूझ रही है. दिल्ली में हर दिन 25 हजार के करीब मामले आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। महामारी के संकट से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन सोमवार (यानि 19 अप्रैल 2021) रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।
एक हफ्ते के इस लॉकडाउन में क्या-क्या नियम लागू होंगे, क्या खुला रहेगा और कहां पर छूट मिलेगी. दिल्ली सरकार के आदेशानुसार.
– दिल्ली में 19.04.2021 (सोमवार) रात 10 बजे से 26.04.2021 (सोमवार) सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है.
– केंद्र सरकार के मंत्रालयों और दफ्तरों में काम करने वाले अफसरों को लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने की छूट रहेगी. (आईडी कार्ड दिखाना होगा)
– स्वास्थ्य, पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, पानी, सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोरोना संबंधी काम से जुड़े हुए लोगों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट रहेगी। (आईडी कार्ड दिखाना होगा)
– सभी जजों, वकीलों, अदालत में काम करने वाले लोगों को छूट मिलेगी. (आईडी कार्ड, एंट्री पास, परमिशन दिखानी होगी)
– सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, स्टाफ को बाहर जाने की छूट. अस्पताल, लैब, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर और इसी क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों को भी बाहर जाने की छूट
– एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने/जाने वाले लोगों को बाहर जाने की छूट. (आईडी कार्ड दिखाना होगा)
– मीडिया से जुड़े लोगों को बाहर जाने की छूट (आईडी कार्ड दिखाना होगा)
– एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को रोक-टोक नहीं. (आईडी कार्ड दिखाना होगा)
– कोरोना का टेस्ट करवाने जाने वाले, वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को भी छूट
- सब्जी, फल, किराना, डेयरी, मीट, दवाई, न्यूज पेपर, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस, आईटी सर्विस से जुड़े लोगों को छूट.
- बैंक, एटीएम खुले रहेंगे, ई-कॉमर्स की डिलीवरी चालू रहेगी, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी स्टेशन भी खुले रहेंगे.
- पानी, बिजली की सप्लाई, खाने की डिलीवरी और टेक अवे जारी रहेंगे, रेस्तरां में बैठकर खाने पर मनाही है.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्लेस से जुड़ा हुआ आदेश
– दिल्ली मेट्रो चालू रहेगी, सिर्फ 50 फीसदी यात्री सफर कर पाएंगे.
– पब्लिक बस, ऑटो, ई-रिक्शा चालू रहेंगे. 50 फीसदी यात्री सफर कर सकेंगे.
– कैब, टैक्सी, ग्रामीण सेवा सर्विस चालू रहेगी. सिर्फ दो सवारी बैठ पाएंगी.
– किसी भी शादी कार्यक्रम को इजाजत है. सिर्फ 50 लोग आ सकेंगे, हर किसी के लिए परमिशन लेनी होगी.
– मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्तरां, बार, पब, सभी बंद रहेंगे.
– राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम पर पाबंदी.
– किसी स्टेडियम या ग्राउंड में मैच या प्रतियोगिता की अनुमति. लेकिन दर्शकों को इजाजत नहीं.
– कोई भी व्यक्ति अगर नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसका चालान भी काटा जा सकता है।
– किसी भी तरह की परमिशन के लिए अगर पास बनवाना है तो www.delhi.gov.in पर जाकर बनवा सकता है।