Delhi High Court: “मास्क एक सुरक्षा कवच है”, दिल्ली हाईकोर्ट ने वाहन में अकेले रहने पर भी मास्क पहनना किया अनिवार्य

Delhi High Court: “मास्क एक सुरक्षा कवच है”, दिल्ली हाईकोर्ट ने वाहन में अकेले रहने पर भी मास्क पहनना किया अनिवार्य

Delhi High Court, सत्यकेतन समाचार। कोरोना संक्रमित रोग के प्रभाव से बचने के लिए तमाम अदालत, सरकार और जनता अपने अपने स्तर पर जद्दोज़हद कर रहे हैं. जिसके लिए एक साल पहले से ही अनेकों किस्म के नियम तय किये जा चुके हैं जैसे कि, मास्क न पहनने पर जुर्माना, सोशल डिस्टैन्सिंग का उलंघन करने पर कारवाही होगी इत्यादि।
अब कई लोगों के मन में सवाल यह उठ रहा होगा कि, एक वर्ष पहले से ही इतने निर्देश जारी किये जा चुके है तो फिर दिल्ली उच्च न्यायालय मास्क को लेकर आज कौन सा नया कानून ले कर आयी है.

चलिए मामले पर विस्तार से जानकारी सांझा करते हैं!

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी कुछ वक़्त पहले ही घोषणा की है कि, अगर कार में अकेला चालक है और उसके साथ अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तब भी मास्क न पहनने पर उसे 2000 रूपए का भारी जुर्माना देना पड़ेगा।
उच्च न्यायालय ने यह स्पष्टतौर पर कहा है कि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि, कोई अकेला व्यक्ति निजी वाहन से है या नहीं अगर उसने मास्क न पहना है तो उसे भी चलान शुल्क भरना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्यूंकि बेशक वाहन चालाक अपने निजी गाडी में है मगर आखिर है तो वह सार्वजनिक क्षेत्र में ही. साथ ही न्यायमूर्ति ने कहा कि, वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि अगर वाहन चालाक अभी अकेला है गाडी में तो आगे भी कोई और उस वाहन में नहीं बैठेगा।

सुनवाई साफ़ करते हुए, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने उन सभी मामलों को खारिज़ कर दिया जिनमे अकेले वाहन चालक होने से जुर्माना न भरने की दलील पेश की गयी थी. इसके अलावा कोर्ट ने ऐसी दलील पेश करने वाले वकीलों से भी सवाल किया कि, “आखिर मास्क तो हमारे ही लिए सुरक्षा कवच का काम करता है तो, फिर इसे ना पहनने पर इतना ज़ोर क्यों ?”

न्यायालय ने फैसला सुनाने के साथ सबसे गुज़ारिश की कि, मास्क वाकई में एक सुरक्षा कवच है इसका इस्तेमाल सभी को कोरोना महामारी से बचाव के लिए करना चाहिए।

आज इस फैसले का कारण ?

दरअसल, मास्क न पहनने पर 500 रूपए से बढ़ कर चलान की कीमत 2000 होने के बाद कई ऐसे मामले देखें गए जिसमे वाहन चालक खुद को अकेला बता कर जुर्माना न भरने के लिए पुलिसकर्मियों से मुठभेड़ कर ली हो. कई लोग तो अपने इस मसले को लेकर कोर्ट तक पहुंच गए.
इन्ही सब विवादों- बहस पर रोक लगाने और पहले की अपील की गई रिपोर्टो पर निर्णनय सुनाने के लिए आज यानि बुद्धवार की सुबह, उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस से सम्बंधित सभी कानूनों को दोहराते हुए, अकेले वाहन चालक पर मास्क न पहनने को लेकर एक स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक, मास्क न पहनने पर सभी पर जुर्माना होगा।

बता दें, बीते मंगलवार को दिल्ली में कोरोना बिमारी पर रोक लगाने के लिए राजधानी के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने 30 अप्रैल तक नाईट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. जिससे सम्बंधित सभी गाइडलाइन्स भी सार्वजनिक तौर पर घोषित कर दी गयी है. दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना मरीज़ो के लिए अस्पतालों में अधिक मात्रा में बेड सप्लाई भी करानी शुरू कर दी गयी है. आकड़ें की बात करें तो, मंगलवार को कोविड 19 मरीज़ों के नए मामले 5 हज़ार पार करते दिखाई दिए.