Delhi High Court: सोशल मीडिया से फेक न्यूज हटाने की याचिका पर केंद्र का रुख जानना चाहा

Delhi High Court: सोशल मीडिया से फेक न्यूज हटाने की याचिका पर केंद्र का रुख जानना चाहा

Delhi High Court: सोशल मीडिया से फेक न्यूज हटाने की याचिका पर केंद्र का रुख जानना चाहा
Delhi High Court: सोशल मीडिया से फेक न्यूज हटाने की याचिका पर केंद्र का रुख जानना चाहा

Delhi High Court, सत्यकेतन समाचार : दिल्ली उच्च न्यायालय ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसे सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित की जारी रही फेक न्यूज और नफरत भरे बयानों को हटाने के लिए संघ विचारक के एन गोविंदाचार्य की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को केंद्र का रुख जानना चाहा। याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय कानून का पालन न करने का आरोप लगाया गया है जिसकी वजह से दंगे जैसी स्थिति बनती है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने याचिका पर फेसबुक, गूगल और ट्विटर को भी नोटिस जारी किया। इस याचिका में इन मंचों के नामित अधिकारियों से सोशल मीडिया से फेक न्यूज को हटाने का विवरण मांगा गया है। अब अदालत 13 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी।

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