सत्यकेतन समाचार: दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन नियम के लिए अपने दफ्तरों के समय में बदलाव किए हैं. 21 विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे. वहीं कुछ विभाग सुबह 10:30 से शाम 7 बजे तक काम करेंगे. बता दें कि दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन नियम लागू रहेगा. इसे लागू करने से पहले सरकार हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर कई तरह की तैयारियां कर रही है।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑड-ईवन को हरी झंडी दिखा दी है . इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सीएनजी वाहनों को मिली छूट को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया. हालांकि, हाईकोर्ट ऑड-ईवन से जुड़ी समस्याओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. राजधानी दिल्ली में 4-15 नवंबर तक लागू होने जा रही ऑड-इवन स्कीम के संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि ऑड-इवन लागू होने के बाद दिव्यांगजनों को स्कीम से पूरी तरह छूट रहेगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को नोटिस भी किया, लेकिन दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सरकार के पास अपनी बात ना रखकर सीधे कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी. इसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश को मॉडिफाई किया और याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे दिल्ली सरकार के पास जाकर रिप्रजेंटेशन दे.
गौरतलब है कि दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ऑड-ईवन लाने जा रही है. दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू रहेगा. इस ऑड ईवन से महिलाओं को छूट दी गई है. कोई भी गाड़ी जो महिला चला रही हो उसे ऑड-ईवन से छूट दी जाएगी. ऐसी गाड़ी जिसमें महिला के साथ 12 साल तक का बच्चा हो, उसे भी छूट मिलेगी. इस बार प्राइवेट सीएनजी कारों पर भी ऑड-ईवन लागू होगा.