नई दिल्ली, सत्यकेतन समाचार: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे 22 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। उन्हें एक बार फिर सेवा विस्तार मिल गया है। शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को अतिथि शिक्षकों जारी किया है, जिसके तहत नियमित शिक्षकों की नियुक्ति तक अतिथि शिक्षक पढ़ा सकेंगे।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों को उपराज्यपाल ने जुलाई में 31 अक्तूबर तक सेवा विस्तार दिया था। इससे पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में अतिथि शिक्षक का कार्यकाल 28 फरवरी तक निर्धारित किया था। उस दौरान निर्धारित सुनवाई में कार्यकाल बढ़ाने पर फैसला दिया जाना था, लेकिन सुनवाई ना होने की वजह से अतिथि शिक्षकों के सेवा विस्तार का मामला लटक गया था। इसके विरोध में अतिथि शिक्षकों ने उस दौरान 70 से अधिक दिनों तक आंदोलन किया था। उपराज्यपाल ने जुलाई में अतिथि शिक्षकों से जुड़े मामले की अदालत में 31 अक्तूबर को सुनवाई होने के चलते 31 अक्तूबर तक अतिथि शिक्षकों को सेवा विस्तार दिया था। समयावधि बीतने के बाद अतिथि शिक्षकों के स्कूल जाने को लेकर असमंजस की स्थिति थी। इसे लेकर ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन ने उपराज्यपाल, उपमुख्यमंत्री और शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर एक बार फिर सेवा विस्तार की मांग की थी, जिसके बाद निदेशालय ने आदेश जारी किया है।
रोजगार सुरक्षा के लिए नीति बनाने की मांग अतिथि शिक्षकों ने सेवा विस्तार के आदेश का स्वागत करते हुए रोजगार सुरक्षा के लिए नीति बनाने की मांग की है। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी शोएब राणा ने कहा कि इससे अतिथि शिक्षकों को राहत मिलेगी।