कोरोना: कोरोना के चलते उत्तरी निगम ने उठाए ये महत्वपूर्ण कदम

Corona: Mayor instructed to arrange hand wash at places of worship in North Corporation

नई दिल्ली, सत्यकेतन समाचार। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आयुक्त द्वारा डीएमसी अधिनियम 1957 की धारा 376 की उप धारा (1) की उपधारा (1) के तहत निम्नलिखित एंव स्लाह ही है ताकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी एंव सार्वजनिक हित में कोरोना वायरस से बचा जा सके।

  •  सभी विभागों को निम्नलिखित आवश्यक उपाय करने की सलाह दी गई है

1) निगम भवनों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर और हैंड सैनिटाइज़र का प्रावधान अनिवार्य है। जिनको भी फ्लू जैसे लक्षण है वे उचित उपचार ले।

2) कार्यालय परिसरों में आगंतुकों का प्रवेश अधिकतम सीमा तक हतोत्साहित किया जाए।

3) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जहां तक संभव हो बैठकें की जाएं।

4) अनावश्यक कार्यालय यात्रा से बचें।

5) संभव हद तक, आवश्यक पत्राचार आधिकारिक ईमेल के माध्यम किए जाए और फाइल और दस्तावेजों को भेजने को हतोत्साहित किया जाए।

6) निगम भवनों में स्थित सभी जिम / मनोरंजन केंद्र / क्रेच बंद किए जाएं।

7) कार्य स्थल को अच्छी तरह से साफ व सैनिटाइज किया जाना चाहिए।

8) पानी, हैंड सैनिटाइजर और साबुन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

9) अधिकारियों को अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और यदि अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो वरिष्ठों को सूचित करते हुए कार्य स्थल को तुरंत छोड़ दे ।

10) अधिक जोखिम क्षेणी में आने वाले कर्मचारी यानि वरिष्ठ कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और चिकित्सीय अवस्था में कर्मचारी जिन्होंने अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। वे सीधा नागरिकों के संपर्क में आने से बचे।

15 आवश्यक विभागों और 29 गैर-आवश्यक विभागों व कार्यालयों की सूची बनायी गई है। आवश्यक विभागों के विभागाध्यक्ष कार्यालय में उपस्थित होगे और आवश्यक कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार उन्हे कॉल कर सकते हैं, जबकि गैर-आवश्यक विभागों के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारी घर से काम करेंगे और टेलीफोन / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उपलब्ध होगे। उन्हें जरूरत के अनुसार कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है।

उपरोक्त के अलावा 55 वर्ष से अधिक आयु के बेलदार, माली और सफाईकर्मी घर पर ही रहेंगे। स्वच्छताकर्मी और अन्य कर्मचारी अधिकतम तीन व्यक्तियों के समूह में काम करेंगे।

New Delhi, Satyaketan News. By the Commissioner of North Delhi Municipal Corporation, sub-section (1) of Section 376 of the DMC Act, 1957, under sub-section (1) is the following procedure and to protect the corona virus in North Delhi Municipal Corporation employees and public interest.

All the departments have been advised to take the following necessary measures: –

1) Provision of thermal scanner and hand sanitizer at the entrance of corporation buildings is mandatory. Those who have flu-like symptoms should seek appropriate treatment.

2) Entry of visitors to office premises should be discouraged to the maximum extent.

3) Meetings as far as possible through video conferencing.

4) Avoid unnecessary office visits.

5) To the extent possible, necessary correspondence should be done through official emails and discouraged sending of files and documents.

6) All gyms / recreation centers / crèches located in the Corporation buildings should be closed.

7) The work site should be thoroughly cleaned and sanitized.

8) Ensure regular supply of water, hand sanitizer and soap.

9) Officers should take care of their own health and if feeling unwell leave the work site immediately informing the superiors.

10) High risk category employees ie senior employees, pregnant employees and employees in medical condition who have been asked to take extra precautions. She avoided direct contact with citizens.

A list of 15 essential departments and 29 non-essential departments and offices has been prepared. Heads of Departments of the required departments will be present in the office and can call the required employees as per their requirement, while the Head of the Departments of non-essential departments will ensure that the officers work from home and are available on telephone / electronic media. They may be asked to appear in the office as required.

In addition to the above, Beldars, gardeners and cleaning workers above 55 years of age will remain at home. Sanitation workers and other workers will work in groups of maximum three persons.

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