Corona Live: मंलवार से राजधानी दिल्ली में कर्फ्यू लागू होगा। हालांकि यह ढील के साथ लागू होगा। यानी लोगों को जरूरी सामान और काम के लिए छूट दी जाएगी। वहीं धारा 144 के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
For movement of persons involved in essential goods and services the concerned Delhi based organisations have to get the curfew passes from their respective district police headquarters: MS Randhawa, Delhi PRO #COVID19 https://t.co/fup2GvlMIl
— ANI (@ANI) March 23, 2020
दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा ने कहा कि दिल्ली में पड़ोसी राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमाओं पर धारा 144 के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को छोड़कर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों की आवाजाही के लिए उन्हें या संस्थान को संबंधित केंद्रों से कर्फ्यू पास लेना होगा। एनसीआर के संस्थान जो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े हैं, वे कर्फ्यू पास के लिए केंद्रों पर आवेदन करें…