नई दिल्ली, सत्यकेतन समाचार। कोरोना महामारी के मामलों में लगातार इज़ाफ़ा होता देख, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने की बड़ी घोषणा। ऑनलाइन कांफ्रेंस के ज़रिये, दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन पारित कर दिया है.
नाईट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 26 अप्रैल तक राजधानी में पूर्ण कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं. इस दौरान, सभी नियमों का सख्ताई से पालन किया जायेगा और केवल ज़रूरी कार्यों को ही करने की अनुमति दी गई है. एक हफ्ते का लॉकडाउन, 19 मार्च के रात 10 बजे से शुरू हो कर अगले सोमवार यानि 26 अप्रैल तक रहने वाला है. इस दौरान सभी अनावश्यक गतिविधियों और आवा-जाहि पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहने वाली है.
क्या हैं कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन्स ?
कोरोना वायरस रोग पर रोक के लिए लगाए जा रहे एक हफ्ते के कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित दिशा- निर्देशों का पालन करना –
- दिल्ली में सभी किस्म के स्कूल, कॉलेज, बाजार, मंडी, जिम, कार्यालय, ऑडिटोरियम, इत्यादि पर रोक है.
2. सरकारी दफतरों में केवल 50 फ़ीसद कर्मचारियों को ही अनुमति। इसके अलावा, निजी दफ्तरों के काम के लिए वर्क फ्रॉम होम मॉडल जारी कर दिया गया है.
3. बस, ट्रेन, और फ्लाइट की छूट दी जाएगी लेकिन कम यात्रियों के साथ.
4. सिनेमा घरों में सिर्फ 30 प्रतिशत लोगों को एंट्री दी जाएगी।
5. अंतिम संस्कार और शादी समारोह के लिए केवल 50 लोगों को शामिल होने की इजाज़त है.
6. कर्फ्यू पीरियड में बाहर जाने के लिए साथ में इ-पास का होना अनिवार्य है.
इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने कहा कि, प्रवासी मज़दूरों पर उनकी नज़र रहेगी। साथ ही अन्य निर्देशों को आज शाम तक जनहित में जारी कर दिया जायेगा।