CNG गाड़ियों को छूट नहीं देने का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट

CNG गाड़ियों को छूट नहीं देने का मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, सत्यकेतन समाचार: देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के मकसद से 4-15 नवंबर लागू होने वाली ऑड-इवेन स्कीम पर रोक से दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इनकार कर दिया है।

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार को निर्देश दिया कि वह Odd Even स्कीम के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर विचार करे। साथ ही 5 नवंबर से पहले कानून के अनुसार इसका निपटारा करे। आपको बता दें कि याचिका में सीएनजी वाहनों को छू नहीं दिए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोक के लिए 4 नवंबर से 15 नवंबर तक दिल्ली में ऑड-इवेन लागू करने का एलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है। ऑड ईवन के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 2 हजार बसों का इंतजाम किया है। अधिकारियों ने इसके लिए निजी बस चालकोें से संपर्क कर लिया है।

बता दें कि पूर्व की तरह इस बार सुबह 8 से शाम 8 बजे तक लागू हो रहे ऑड-इवेन में दोपहिया वाहनों को तो छूट दी गई है, लेकिन तकरीबन 5 लाख सीएनजी वाहनों को छूट देने से दिल्ली सरकार ने इनकार कर दिया है। सीएनजी गाड़ियों को छूट नहीं देने के साथ अन्य मांगों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। इन पर कोर्ट आगे भी सुनवाई करेगा।

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