
National Lockdown, सत्यकेतन समाचार : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च से 14 अप्रैल तक तीन सप्ताह लंबे 21 दिन के ऑल इंडिया लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी सरकारी आदेश में साफ किया गया है कि सरकार के कौन से विभाग और ऑफिस खुलेंगे और कौन से विभाग या दफ्तर के लोग घर से ही काम करेंगे। नेशनल लॉकडाउन गाइडलाइंस में ये भी साफ किया गया है कि जिन विभागों या दफ्तरों को बंदी से छूट दी गई है वो भी कम से कम स्टाफ के साथ अपना जरूरी काम पूरा करेंगे।कोरोनावायरस लॉकडाउन गाइडलाइंस में केंद्र सरकार के सारे मंत्रालय, विभाग, स्वायत्तशासी या अधीनस्थ कार्यालय, पीएसयू को बंद रखने
Ministry of Home Affairs guidelines for the 21-day lockdown, list of essential services that will remain open. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/hwRgWEM88z
— ANI (@ANI) March 24, 2020
का ऐलान किया गया है। इसमें जिन विभागों या सेवाओं को छूट दी गई है उसमें रक्षा विभाग, अर्द्धसैनिक बल, ट्रेजरी, पेट्रोलियम, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजली उत्पादन और वितरण यूनिट्स, डाकघर, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर और अर्ली वार्निंग एजेंसीज शामिल हैं। पीएम के देश को संबोधन से पहले दिन में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त वर्ष की समाप्ति के मद्देनजर 31 मार्च तक फाइल होने वाले इनकम टैक्स, जीएसटी जैसी बहुत सारी चीजों की तारीख बढ़ाकर 30 जून करने की घोषणा कर दी थी।
इसी तरह कोरोनावायरस लॉकडाउन गाइडलाइंस में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी विभागों और दफ्तरों के बंदी और छूट की लिस्ट दी गई है। जिन विभागों को लॉकडाउन से छूट दी गई है उसमें पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, इमरजेंसी सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट, जेल, जिला प्रशासन, ट्रेजरी, बिजली, पेयजल, सफाई से जुड़े स्टाफ शामिल हैं। नगर निकायों में सफाई, पेजयल आपूर्ति जैसी जरूरी सेवाओं में लगे स्टाफ को ही छूट दी गई है।
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