
Intermediary Guidelines And Digital Media Ethics Codes: मिनिस्टरी ऑफ़ इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर हाल ही में एक सार्वजनिक सूचना जारी की है. जिसके माध्यम से, इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नियम 2021 के मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता कोड यानि कि (Intermediary Guidelines And Digital Media Ethics Codes) का ज़िक्र किया है.
क्या लिखा है पब्लिक नोटिस में ?
बता दें, पब्लिक नोटिस मिनिस्टरी ऑफ़ इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बीते 26 मई को जारी की है. जिसमे उन्होंने लिखा है कि, “डिजिटल मीडिया से सम्बंधित दिशा निर्देशों को लेकर इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के माननीय मंत्री ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर न्यूज़ और अन्य तरह की सूचनाभरी सामग्रियों को पब्लिश करने वालों से ऑनलाइन बातचीत की थी. मंत्रालय ने डिजिटल पब्लिशर्स और उनके असिस्टेंट्स से मीडिया इंडस्ट्री के नए नियमों और उनकी अनुपालन आवश्यकताओं के संबंध में संचार भी स्थापित किया था।”
उस इंटरेक्शन प्रोग्राम के दौरान मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि, “सूचना प्रौद्योगिकी नियम 21 का नियम 18 के तहत, डिजिटल मीडिया प्रकाशकों को मंत्रालय के साथ पूर्व पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाए, उन्हें मंत्रालय को कुछ अनिवार्य जानकारियां प्रस्तुत करनी होगी। प्रकाशकों को इस नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर मंत्रालय को लागू किये गए फॉर्मेट में सूचना प्रस्तुत करनी होगी। पब्लिशर्स यह जानकारी एक पीडीएफ फाइल के रूप में तैयार कर ‘amarendra.singh@nic.in’ या ‘kshitij.aggarwal@gov.in’ पर मेल कर सकते हैं. ध्यान रहे कि, फाइल पर अधिकृत व्यक्ति के साइन का होना अनिवार्य है.
पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि, जिस प्रकार प्रिंट मीडिया “प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ़ बुक्स एक्ट, 1867” से पंजीकृत होती है. “प्राइवेट टीवी चैनल्स मंत्रालय के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश 2011” से अनुमति धारक हैं. ठीक उसी तरह डिजिटल मीडिया के पब्लिशर्स को एक अलग फॉर्मेट फॉलो कर जानकरी आगे प्रस्तुत करनी है. इसलिए यह सूचना खासतौर पर डिजिटल मीडिया पर करंट अफेयर्स समाचार प्रकाशित करने वाली ऐसी संस्थाओं के लिए जारी की गई है.
डिजिटल मीडिया से समबंधित कुछ नियम
साल 2021 के मार्च महीने में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक वीडियो कांफ्रेंस रखा था. जिसमे डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) के प्रतिनिधि और टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, एबीपी, ईनाडु, दैनिक जागरण आदि के रिप्रेजेन्टेटिव भी शामिल थे. उन सभी प्रतिभागियों से मीटिंग के दौरान, जावड़ेकर ने बताया कि डिजिटल समाचार प्रकाशकों पर जिम्मेदारी देते हुए कुछ नए नियमों ने निश्चित कर दिया गया है। जिसमे अब आचार संहिता उतना ही ध्यान रखा ज़रूरी हो गया है, जितना कि केबल टेलीविजन नेटवर्क और प्रेस कौंसिल ऑफ़ इंडिया के पत्रकार पत्रकारिता आचरण के मानदंड अधिनियम का पालन करते है.
इसके अलावा डिजिटल मीडिया के पब्लिशर्स को नागरिकों की शिकायतों के निवारण पर भी गौर करना है. डिजिटल समाचार प्रकाशकों को मंत्रालय को कुछ बुनियादी जानकारी सरल रूप में प्रस्तुत करने को भी कहा गया है. साथ ही, डिजिटल मीडिया के पब्लिशर्स जिन भी शिकायतों का निवारण करेंगे, उन्हें समय समय पर सार्वजनिक डोमेन में रखना होगा।
अधिक जानकारी के लिए Ministry of Information And Broadcasting की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं. या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-
https://mib.gov.in/digital-media-guidelines-and-policies