दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘सिर्फ कार पर Odd-Even से काम नहीं चलेगा’

दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘सिर्फ कार पर Odd-Even से काम नहीं चलेगा’

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प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल कार पर Odd-Even पर रोक लगाने से काम नही चलेगा, क्योंकि ये इतना प्रभावित नही हैं.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण रोकने में नाकाम रहने पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया, 29 नवंबर को सभी को कोर्ट में पेश होना होगा, साथ ही सभी को 25 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं. प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल कार पर Odd-Even पर रोक लगाने से काम नही चलेगा, क्योंकि ये इतना प्रभावित नही हैं. यह सिर्फ़ मिडिल क्लास पर प्रभाव डालता है जबकि अमीरों के पास हर नंबर की कार है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन देशों में Odd-Even लागू है वहां पब्लिक ट्रांसपॉर्ट काफ़ी मजबूत और फ्री है, लेकिन यहां नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दिल्ली ने Odd-Even के लिए केवल कार को चुना है जबकि दूसरे वाहन ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं.

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