
नई दिल्ली, सत्यकेतन समाचार। दिल्ली में कोरोना महामारी के चलते चारों ओर त्राहि मची हुई है. जिसे देखते हुए शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आक्रामक रूप लेते हुए निर्देश जारी किया है कि, ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डाली, तो फांसी पर लटका देंगे। साथ ही पीठ ने कहा कि, यह कोरोना संक्रमित रोग की दूसरी लहर नहीं पूरी की पूरी सुनामी है.
दरअसल, 24 अप्रैल को ऑक्सीजन सप्लाई मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनावई की. जिसके दौरान, कोर्ट के नयायधीश ने कहा कि “हम गलत ही इसे कोरोना की दूसरी लहर कह रहे हैं, यह लहर नहीं सुनामी है.” इसके अलावा, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल खड़े किए कि, मई माह तक कोरोना वायरस रोग पूरी तबाही मचा रहा होगा। उसके लिए केंद्र सरकार की क्या तैयारियां हैं.
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बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत का मामला बढ़ता जा रहा है. इसी बीच महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और ऑक्सीजन की आपूर्ति की सिफारिश की. जिसके बाद हाई कोर्ट पीठ ने दिल्ली सरकार को इलज़ाम के घेरे में लेते हुए कह दिया कि, अब जिस किसी ने भी ऑक्सीजन सप्लाई प्रक्रिया में खलल डाली तो उसे फांसी पर लटकाने की सजा सुना दी जाएगी।”