
महाराष्ट्र लॉकडाउन 2021, सत्यकेतन समाचार। नहीं रुक रही वैश्विक माहामारी कोरोना वायरस, लगातार बढ़ती जा रही है संक्रमण रोग की समस्या। भारत राष्ट्र की बात करें तो, यहाँ पर महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे शहर एक बार फिर से कोरोना की चपेट में आ गए हैं. जिनमे सबसे ख़राब हालात महाराष्ट्र राज्य के ही हैं. जहां पर, एक दिन में 57 हजार पार करते दिख रहे हैं कोरोना केसेज़।
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बढ़ते मामलों पर ब्रेक लगाने के लिए बीते रविवार को कुछ नई तरकीबों की घोषणा की है. जिनमे मुख्यरूप से कोरोना प्रोटोकॉल्स का सख्ताई से पालन करना, नाइट कर्फ्यू, साप्ताहिक लॉकडाउन, वाहनों से जुड़े नियम, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगीकरणों से सम्बंधित नव निर्देश शामिल हैं. चलिए सर्वव्यापी महामारी मसले से जुड़े नए नियम कानून और आदेशों का गहराई से विवरण करते हैं.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे ने 4 अप्रैल को घोषणा की है कि, कोरोना संक्रमितों के गिनती में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए हमें कठोरता का आचरण अपनाना पड़ रहा है. जिसके लिए हमें निम्नलिखित प्रतिबंधों का पालन 5 अप्रैल से करना होगा।
महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स
- कोरोना प्रोटोकॉल्स को सख्ताई से पालन करना
- साप्ताहिक तालाबंदी, शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहने वाले हैं.
- नाइट कर्फ्यू अभी सोमवार से यानि 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे लगेगा।
- धारा 144 जारी किया गया है, जिसके मुताबिक बाहर 4 से 5 लोगों के गुट बनाने पर प्रतिबंध। नियम का उलंघन करने पर होगी कारवाही।
- चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाएं को छोड़, बाकि सभी तरह की गतिवधियों पर राज्य सरकार ने सख्ती से रोक लगाई है.
- सरकारी कार्यालयों और दफ्तरों में केवल 50 फीसद कर्मचारियों को अनुमति। इसके अलावा, निजी संगठनों को पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम (घर से काम करने) के मॉडल में तब्दील करने का निर्देश।
- सभी तरह के स्कूल, कॉलेज, मॉल, सब्ज़ी मंडियों, बाजारों, पार्लर, जिम, पार्क, बार, पबों, थेयटरों, हॉटलों तथा धार्मिक स्थलों पर रोक. केवल आवश्यक सेवाओं पर कम भीड़ के साथ चलाने की अनुमति है.
- फ्लाइट, बस, ट्रैन, ऑटो और अन्य वाणिज्यिक वाहनों को कम सवारी ले जाने का आदेश। नियम का उलंघन करने पर, 500 रूपए का जुर्माना।
- उत्थान, निर्माण, कृषि कार्यों को जारी रखने के अनुमति है.
- वैक्सीनेशन और टीकाकरण सेवाओं को 24 घंटे चालु रखने का आदेश।