Lockdown Extension: केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशा निर्देशों के जरिए से बताया गया है कि किस-किस चीज को छूट मिलेगी और किन चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को शादियां टालनी पड़ी हैं। कई परिवारों में आने वाले समय में किसी की शादी होनी है। ऐसे में उनके मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। सरकार ने नए दिशा निर्देशों में शादी समारोह के आयोजन को लेकर भी जानकारी दी है। इसके साथ ही शराब की बिक्री को लेकर भी बताया गया है।
नए दिशा निर्देशों में बताया गया है कि शादी समारोह पर जिला मजिस्ट्रेट की नजर होगी। गाइडलाइन के अनुसार, ‘शादी समारोह के आयोजन और अंत्येष्टि जैसों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रेगुलेट किया जाएगा।’
वहीं, केंद्र ने शराब की बिक्री पर पूरी तरह बैन को लागू रखा है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक, शराब, गुटखा, तंबाकू आदि पर सख्ती से प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके अलावा थूकने पर भी बैन लगा रहेगा।’ सरकार ने यह दिशा निर्देश सार्वजिक स्थलों के अंतर्गत जारी किए हैं।
- यातायात सेवाओं पर भी रोक
गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यायातात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी।
- सिनेमाघर, मॉल्स भी रहेंगे बंद
सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
- कोरोना से अब तक कितनी मौतें?
इस देशव्यापी बंद का उद्देश्य कोरोना वायरस वैश्विक महामारी पर लगाम लगाना है। कोरोना वायरस के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक 370 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है तथा 11,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं।