सत्यकेतन समाचार: दिल्ली के निजी व पब्लिक स्कूलों में नर्सरी एडमिशन वर्ष 2020-21 के दाखिले की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार ने जारी कर दिया है. पिछले साल से 15 दिन पहले ये प्रक्रिया शुरू होगी. आइए जानें- किस आधार पर होगा एडमिशन, कितनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस, क्या है क्राइटेरिया. यहां पूरा एडमिशन शेड्यूल देखें.
दिल्ली के निजी व पब्लिक स्कूलों में नर्सरी एडमिशन वर्ष 2020-21 के दाखिले की प्रक्रिया का नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार ने जारी कर दिया है. पिछले साल से 15 दिन पहले ये प्रक्रिया शुरू होगी. आइए जानें- किस आधार पर होगा एडमिशन, कितनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस, क्या है क्राइटेरिया. यहां पूरा एडमिशन शेड्यूल देखें.
दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 28 नवंबर 2019 तक सभी स्कूल अपने क्राइटेरिया और पॉइंट्स सार्वजनिक करेंगे. फिर इसके बाद 29 नवंबर 2019 से स्कूलों में दाखिले के फॉर्म उपलब्ध हो जाएंगे. 27 दिसंबर 2019 तक स्कूलों में फॉर्म जमा होंगे. फिर 24 जनवरी 2020 को पहली लिस्ट और 12 फरवरी को दूसरी लिस्ट आएगी.
नाम नहीं आने पर स्कूल बताएंगे वजह
नर्सरी दाखिले के लिए निजी स्कूलों की ओर से जारी की जाने वाली प्रवेश सूची में बच्चे का नाम नहीं आने पर स्कूल अभिभावकों को इसका कारण बताएंगे. शिक्षा निदेशालय ने हर बच्चे को मिले अंकों के बारे में उसके अभिभावकों को पूरी जानकारी देने के लिए स्कूलों को कहा है.
प्रवेश के लिए पहली सूची 24 जनवरी 2020 को जारी की जाएगी. पहली सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी. निदेशालय ने पहली सूची के बाद 27 से 3 फरवरी तक तीन दिन अभिभावकों की शंका निवारण के लिए सुरक्षित किए गए हैं. इस दौरान अभिभावक अपने बच्चे को मिले अंकों के बारे में स्कूलों से ईमेल, पत्र या व्यक्तिगत रूप से जाकर पूछताछ कर सकते हैं.
शिक्षा निदेशालय नर्सरी समेत केजी और क्लास वन में एडमिशन को लेकर तैयारी कर रहा है. निदेशालय का मानना है कि वक्त पर प्रक्रिया शुरू करने से अभिभावकों और स्कूल दोनों की दिक्कतें कम होंगी. इन शुरुआती क्लासों के लिए एडमिशन, प्वाइंट सिस्टम के आधार पर होगा. स्कूल एडमिशन का क्राइटेरिया स्कूल की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड और शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे.
प्रवेश कार्यक्रम नोटिस बोर्ड पर लगाना अनिवार्य
निदेशालय की ओर से कहा गया है कि हर निजी स्कूल को प्रवेश का निर्धारित कार्यक्रम ही मानना होगा. अलग से कार्यक्रम घोषित करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हर स्कूल को नोटिस बोर्ड और अपनी वेबसाइट पर भी इस कार्यक्रम को लगाना अनिवार्य है.
गाइड लाइन के प्रमुख बिंदु
1. फॉर्म के लिए स्कूल केवल 25 रुपये वसूलेंगे।
2. स्कूल का प्रोस्पेक्टस खरीदना अनिवार्य नहीं है
3. स्कूल अभिभावकों से कैपिटेशन फीस या डोनेशन नहीं वसूल सकते।
4. ड्रा के लिए बच्चे के नाम की स्लिप अभिभावकों को दिखाकर बॉक्स में डालनी होगी।
5. नर्सरी के लिए न्यूनतम आयु तीन वर्ष, केजी के लिए चार वर्ष व पहली कक्षा के लिए पांच वर्ष होना जरूरी है।
आवास पते के रुप में यह दस्तावेज होंगे मान्य
1. अभिभावक के नाम का राशन कार्ड
2. बच्चे व अभिभावक के नाम का मूल निवासी प्रमाणपत्र
3. अभिभावक का वोटर आई कार्ड
4. बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल व बच्चे का पासपोर्ट
5. माता या पिता का आधार कार्ड
ध्यान रखें
स्कूल एडमिशन के लिए उन क्राइटेरिया को नहीं रख सकते, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से हटाया जा चुका है. यही नहीं निदेशालय जल्द ही इन प्वाइंट्स की लिस्ट भी जारी करेगा, जिनके तहत एडमिशन नहीं किए जा सकते. हर बार की तरह इस बार भी एडमिशन में नेबरहुड की प्राथमिकता दी जाएगी. क्राइटेरिया को सुनिश्चित करने के लिए एक मॉनिटरिंग कमिटी भी बनाई जाएगी. पिछले साल निदेशालय ने तीनों क्लासों के लिए उम्र की ऊपरी लिमिट यानी अपर एज लिमिट लागू की थी, जो इस साल भी रहने की उम्मीद है. नर्सरी के लिए 3 से 4 साल, केजी के लिए 4 से 5 साल और क्लास 1 के लिए 5 से 6 साल उम्र (31 मार्च तक) की लिमिट तय की गई थी.