High Court ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, 5 मार्च तक करें राशन डीलरों की मार्जिन मनी का भुगतान

High Court ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, 5 मार्च तक करें राशन डीलरों की मार्जिन मनी का भुगतान

दस माह से एडवांस मार्जिन मनी न मिलने से परेशान थे राशन डीलर्स

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नई दिल्ली, सत्यकेतन समाचार। राजधानी दिल्ली के सभी राशन दुकानदारों को राशन सामग्री वितरण पर मिलने वाली एडवांस मार्जिन मनी 5 मार्च तक दिल्ली सरकार जारी करे। यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए हैं। दुकानदारों को करीब दस माह से एडवांस मार्जन मनी नहीं मिली है।

दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से राशन दुकानदारों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी रूल्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत गरीब परिवारों को राशन सामग्री वितरण करने पर एडवांस मार्जन मनी जारी की जाती है।

दिल्ली के राशन दुकानदार गत वर्ष अप्रैल माह से एडवांस मार्जन मनी न मिलने से परेशान थे। केजरीवाल सरकार व खाद्य आपूर्ति विभाग राशन दुकानदारों की परेशानी दूर करने की बजाय टालमटोल की नीति अपना रहा था। जिस पर राशन डीलर्स ने अपनी यूनियन दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की।

राशन दुकानदारों की परेशानियों को समझते हुए अदालत ने राशन दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए खाद्य आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग तथा दिल्ली सरकार को आदेश दिए कि वे आगामी 5 मार्च तक राशन दुकानदारों को एडवांस मार्जन मनी जारी करे।
दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन के अध्यक्ष सीताराम के मुताबिक दिल्ली में करीब डेढ़ हजार राशन दुकानदार है। प्रत्येक दुकानदार की मार्जन मनी करीब पांच लाख रुपए बनती है।